आचार संहिता क्या है What is code of conduct
आचार संहिता मुख्य रूप से चुनावो के दौरान लगाई जाती है जिससे चुनावो में होने वाले मतभेदों को टाला जा सके व् शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का समापन किया जा सके
आचार सहिंता क्या होती है
यह एक नियम है जो चुनाव आयोग Election commission of India (ECI) द्वारा अपनाया जाता है जिससे की होने वाले चुनावो को शांति पूर्वक कराया जा सके
आचार सहिंता को चुनावी आचार संहिता भी कहा जाता है और चुनाव के समय लागु किया जाता है चुनाव समिति द्वारा जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव होने की तारीख की घोषणा कर दी जाती है तब यह सभी राजनितिक पार्टियो पर सार्वजनिक रूप से चुनावो के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जाते है जिसे लागु किया जाता है और जिसे सभी राजनितिक पार्टियों को अनिवार्य रूप से मानना होता है और इसे नियम को न मानने वाली पार्टी को चुनाव से रोका जा सकता है इस नियम के लागु होते ही सभी पार्टियों पर चुनाव आयोग द्वारा इस कार्य प्रणाली पर नजर रखी जाती है
आचार संहिता क्या है What is code of conduct
आचार सहिंता कब लागु की जाती है
चुनाव आयोग के द्वारा होने वाले चुनावो की घोषणा जिस दिन की जाती है तभी से सभी पार्टियों पर आचार संहिता लागु कर दी जाती है यह संहिता चुनावी क्षेत्र में व् चुनावो के समापन व् परिणाम तक लागु रहती है
आचार संहिता का उद्देश्य
आचार संहिता का उद्देश्य मुख्य रूप से सभी पार्टियो में शांतिपूर्ण तरीके से व् निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना होता है इसमें राजनितिक दलों के बिच भेदभाव टालना व् राजनितिक दल का केंद्र व् राज्य की अपनी आधिकारिक पद का लाभ गलत तरीके से लाभ न उठा सके
आचार संहिता के नियम
- संहिता लागु होते ही राजनितिक दल को चुनाव के प्रचार के लिए सरकारी बंगले , सरकारी विमान , या सरकारी वाहन को प्रयोग में नहीं लिया जा सकता
- राजनितिक दल सरकारी खर्च पर अपने लिए विशेष आयोजन नहीं कर सकता जिससे उसे लाभ मिल सके
- राजनितिक दलों पर उनके क्रयाकलापो व् कार्यो के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है जो सभी पार्टियों पर नजर रखता है
- राजनितिक दल द्वारा चुनाव में मतदाताओ को आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी घोषणा व् शिलान्यस नहीं किया जा सकता
- धर्म के नाम पर वोट नहीं माँगा जा सकता
- संहिता के लागु होते ही राजनितिक दल को सार्वजानिक धन के प्रयोग पर रोक लगा दी जाती है ताकि वह इसका अनुचित रूप से प्रयोग व् लाभ न उठा सके
- राजनितिक दल द्वारा अपनी रैली के लिए पहले पुलिस को सूचित करना होता है जिससे की उसके लिए मुहैया इन्तेजाम करवाए जा सके
- पार्टी द्वारा चुनाव होने वाले दिन पर राजनितिक दल का चुनाव चिनह पोलिंग बूथ के आसपास नहीं दिखा सकते
आचार संहिता क्या है What is code of conduct
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