कानूनी अधिकार Rights of arrest person
पुलिस गिरफ़्तारी के वक्त व्यक्ति के कानूनी अधिकार
भारतीय सविधान अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार एंव कानूनी अधिकार प्रदान किये गए है जिनका प्रयोग वह कानूनी रूप से अपने अधिकारों के रूप में कर सकता है कानूनी अधिकार Rights of arrest person
पुलिस द्वारा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है अपराधो की प्रकर्ति के बारे में जान लेते है की पुलिस किन आपराधिक परिस्तिथियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है कानूनी अधिकार Rights of arrest person
अपराध दो प्रकार के होते है –
1 “संज्ञेय अपराध” COGNIZABLE OFFENCE : संज्ञेय अपराध वह जघन्य अपराध है जिसकी जानकारी CRPC 2 C और 2 L में दी गई है 2 C के द्वारा जिसमे पुलिस बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है , यह CRPC 1973 के SCHEDULE 1 अंतर्गत आती है
- दंगा
- अपहरण
- चोरी, डकैती, लूट
- बलात्कार
- हत्या
इस प्रकार के कृत्य जघन्य अपराधो की श्रेणी में आते है जिसमे व्यक्ति का इस प्रकार का आशय होता है जिससे अन्य व्यति को घोर उप्हती कर सकता है इसीलिए इन क्रत्यो के लिए बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है
2 “असंज्ञेय अपराध” NON-COGNIZABLE OFFENCE: असंज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमे पुलिस बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है इसमें व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार होता है की वह अरेस्ट के समय वारंट देख सकता है
पुलिस गिरफ्तारी से समय महिला के कानूनी अधिकार
- CRPC सेक्शन 46(1) : महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा किसी महिला को न ही उसके शरीर को छुआ जा सकता है और न ही महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है
- CRPC सेक्शन 46(4 ):महिला को सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता महिला को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले अभिरक्षा में लिया जा सकता है यदि इस समय अवधि के भीतर महिला को गिरफ्तार करना है तब स्पेशल परमिशन लेनी होती है कानूनी अधिकार Rights of arrest person
पुलिस गिरफ्तारी से समय पुरुष एंव महिला दोनों के कानूनी अधिकार
- CRPC सेक्शन 50(1) : गिरफ्तार किये जा रहे व्यक्ति को अपनी गिरफ़्तारी का कारण जानने का कानूनी अधिकार है तथा गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को उसका कारण बताना होगा
- CRPC सेक्शन 41 D : गिरफ्तार व्यक्ति को सुरक्षा के लिए अपने वकील से मिलने का एंव कानूनी सलाह लेने का अधिकार प्राप्त है
- CRPC सेक्शन 41 B : गिरफ्तार किये जा रहे व्यक्ति को अपने ऊपर लगाये जा रही गिरफ़्तारी की धाराओं का जानने का एंव गिरफ़्तारी मेमो बनवाने का अधिकार है
- CRPC सेक्शन 50 A : गिरफ्तार व्यक्ति को अपने परिवार को अपनी गिरफ़्तारी की सुचना देने का कानूनी अधिकार प्राप्त है एंव पुलिस दारा इसकी सुचना दी जाएगी
- CRPC सेक्शन 56 : गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है
- CRPC सेक्शन 57 : गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के ज्यादा अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता यदि अधिकारी द्वारा 24 घंटे से अधिक अपनी अभिरक्षा में रखता है तब जिला दंडाधिकारी / मजिस्ट्रेट से CRPC सेक्शन 167 के अनुसार अनुमति लेनी आवश्यक है
- CRPC सेक्शन 55 A : गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान एंव सुरक्षा करना पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है
- CRPC सेक्शन 54 : गिरफ्तार व्यक्ति मेडिकल जाँच की मांग कर सकता है और पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति का मेडिकल कराया जायेगा
- असंग्य अपराध में वारंट देखने का अधिकार
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