छेडछाड करने पर कानून

छेडछाड करने पर कानून

छेडछाड करने पर कानून

छेडछाड करने पर कानून

 

 

अक्सर देखा जाता है की गली मोहल्ले में महिलाओ एंव लडकियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है जिसका वह जवाब नहीं दे पाती लेकिन महिलाओ के साथ की जाने वाली छेड़खानी के लिए व्यक्तियो को दण्डित भी किया जा सकता है, छेडछाड करने पर कानून

कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है या उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा उसके ऊपर धारा 354 का प्रयोग किया जा सकता है तथा मामला दर्ज करवाया जा सकता है और दोषी पाए जाने पर एक वर्ष से पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी है यह सजा पहले 2 वर्ष के लिए होती थी और बाद में छेड़छाड़ के मामले ज्यादा बढ़ने की वजह से साल 2013 में कानून में संशोधन किया गया और सजा को और सख्त बनाया गया है और साथ ही इसमें संशोधन के साथ कुछ और सब सेक्शन भी जोड़े गए है, छेडछाड करने पर कानून

ipc की धारा 354 के तहत सब सेक्शन बनाये है जिसमे महिला के साथ किये जाने वाले कृत्य / छेड़छाड़ के मामलो को बताया तथा सजा का प्रावधान किया गया है ,

छेडछाड करने पर कानून

धारा 354 के सब सेक्शन

धारा 354 A  के तहत यदि व्यक्ति किसी महिला को छूता है या उसके किसी अंग को छूता है या किसी प्रकार का शारीरिक संपर्क करता है या लैंगिक सम्बन्ध बनाने का सीधा प्रस्ताव करता है तब इस तरह का किया गया कोई भी कृत्य करता है तब उस पर धारा 354 A के तहत मामला दर्ज किया जाता है

धारा 354 B के तहत व्यक्ति किस महिला को निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करता है या महिला को इस तरह से उकसाता है या फिर उसके कपडे उतरवाता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तब व्यक्ति को ऐसे कृत्य के लिए धारा 354 B के तहत मामला दर्ज किया जाता है तथा दोषी को 3 से 7 साल की सजा हो सकती है तथा जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है और यह मामला गैर जमानती होगा

धारा 354 C के तहत किसी महिला को अशलील चीज या उसके प्राइवेट पार्ट का फोटो लेना या उसे अन्य व्यक्तियों में बांटना यह मामला धारा 354 C के तहत दर्ज किया जाता है इसमें व्यक्ति को पहली बार दोषी पाए जाने पर एक से तीन साल की सजा हो सकती हा तथा दूसरी बार व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर तीन से सात साल की सजा हो सकती है तथा यह अपराध गैर जमानती होता है

धारा 354 D के तहत किसी महिला का पीछा करना उसे तंग करना उससे संपर्क बनाने की कोशिश करना इस तरह के मामले में धारा 354 D के तहत मामला दर्ज किया जाता है इसमें व्यक्ति को पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा हो सकती है तथा जुरमाना भी हो सकता है  तथा दूसरी बार व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा हो सकती है तथा यह अपराध गैर जमानती होता है

शिकायत

यदि किसी महिला / लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तब वह अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन थाने में जाकर व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकती है शिकायत दर्ज होने पर पुलिस अधिकारी द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाती है या महिला के साथ छेड़छाड़ पर महिला पुलिस कंटोल रूम 100 नंबर पर कॉल कर सकती है और पुलिस को मौके पर बुला सकती है या महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल कर सकती है इस तरह से एक महिला छेड़छाड़ होने पर कानून का सहारा ले सकती है तथा अपने साथ न्याय कर सकती है

 

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