What is visa and how many types are there What is visa & How many types of visa are there

वीसा क्या है और कितने प्रकार का होता है What is visa & How many types of visa

वीसा क्या है और कितने प्रकार का होता है What is visa & How many types of visa

वीसा क्या है और कितने प्रकार का होता है What is visa & How many types of visa

 

वीसा एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज होता है जिससे आप एक देश से दुसरे देश में जा सकते है वीसा आपके पासपोर्ट पर मोहर लगा कर किया जाता है इसे आप अप्लाई करवा सकते है

जब आप वीसा अप्लाई करते है तब आपने जिस देश में जाने के लिए वीसा अप्लाई किया है तब आपको उस देश में जाने की अनुमति आपके पासपोर्ट पर वीसा कन्फर्म की मोहर लगा दी जाती है और आपको उस देश में जाने की अनुमति दे दी जाती है

वीसा क्या है और कितने प्रकार का होता है What is visa & How many types of visa

visa की फुल फॉर्म V-VISITORS, I-INTERNATIONAL, S-STAY, A-ADMISSION, है जब आप किसी दुसरे देश में जाना चाहते है या घूमना चाहते है तब आपको वीसा की आवश्यकता होती है भारत में नेपाल व् भूटान से आने वाले लोग्गो के लिए वीसा की जरुरत नहीं होती है परुन्तु यदि किसी दुसरे देश से व्यक्ति भारत में प्रवेश करता है तब उसे भी वीसा की जरुरत होती है

वीसा कई तरह के होते है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है की उसे किस तरह की वीसा की आवशयकता है यह कुछ वीसा के प्रकार जो यहाँ पर सम्मिल्लित किये गए है

  1. टूरिस्ट वीसा – टूरिस्ट वीसा किसी दुसरे देश में घुमने फिरने के लिए जारी किया जाता है जिससे आप उस देश में घूम सकते है परन्तु इस वीसा के जरिये आप कोई व्यापारिक कार्य नहीं कर सकते है सऊदी अरब इससे पहले सिर्फ हज यात्रियों के लिए ही वीसा कन्फर्म करता था लेकिन 2004 से इस देश के लिए भी टूरिस्ट वीसा अप्लाई किया जा सकता है टूरिस्ट वीसा में आप किसी देश की धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा /ज्वाइन नहीं बन सकते है
  2. मिशनरी वीसा – मिशनरी वीसा वह है जो व्यक्ति को दुसरे देश में जाकर उसकी धार्मिक गतिविधियो में भाग लेता है इसके लिये वीसा अप्लाई करते वक्त सभी जानकारिया देना आवशयक् होता है और जिस देश में धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना है वहां के फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO को और पुलिस को सूचित किया जाना आवश्यक होता है
  3. बिज़नस वीसा – बिसनेस वीसा उन लोगो के लिए होता है जो व्यक्ति किसी दुसरे देश में व्यापर करता है या करना चाहता है इस वीसा के लिए व्यक्ति को अपना बिसनेस बताना होता है और वह क्या बिसनेस करने के लिए जा रहा है वह आशय भी स्पष्ट करना होता है तथा साथ ही उन्हें यह भी स्पष्ट करना होता है की वह बिजनेस उस देश के किन किन शहरो में करेंगे और उनका खर्च भी और साथ ही यह वीसा 6 से 10 महीने तक के लिए मान्य हो सकता है
  4. वर्क वीसा – वर्क वीसा वह है जो व्यक्ति दुसरे देश में कार्य के लेता है जिसमें दुसरी कंपनी के through वीसा provide कराया जाता है यह वीसा 1 साल तक का तथा उससे ज्यादा का हो सकता है
  5. स्टूडेंट वीसा – स्टूडेंट वीसा उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जो किसी दुसरे देश में higher study के लिए अप्लाई किया जाता है यह वीसा स्टूडेंट की study के लिए हिसाब से दिया जाता है
  6. On Arrival visa – ओन अर्रैवल वीसा फ्लाइट के बोर्ड के पहले ही कंट्री का इमीग्रेशन डिपार्टमेंट इसे चेक कर लेता है और उसे उसी समय कन्फर्म कर दिया जाता है भारत की सरकार ने वीसा नियमो में कुछ बदलाव किये है जिसमे इसके नाम ओन अर्रैवल वीसा को e tourist भी कहा जाता है
  7. ट्रांजिट वीसा – यह वीसा कुछ समय या घंटो को लिए दिया जाता है जिसमे किसी व्यक्ति को किसी दुसरे देश से होकर जाना होता है इसमें व्यक्ति को आवेदन के समय अपनी कन्फर्म टिकेट दिखानी होती है जैसे पैसेंजर प्लेन के through
  8. इमीग्रेशन वीसा – इमीग्रेशन वीसा उस व्यक्ति के लिए दिया जाता है जब व्यक्ति दुसरे देश में परमानेंट बसना चाहता है और जब दुसरा देश वीसा देने के लिए मंजूरी / तैयार हो जाता है तब इमीग्रेशन वीसा दिया जाता है
  9. मैरिज वीसा – यह वीसा एक देश का लड़का / लड़की दुसरे देश के लड़के या लड़की से शादी करना चाहता है तब यह वीसा दिया जाता है इसमें दुसरे देश की एम्ब्सी में मैरज वीसा अप्लाई किया जाता है
  10. पार्टनर वीसा – यह तब दिया जाता है जब पति पत्नी अलग अलग देश में रह रहे होते है तब एक पार्टनर अपने दुसरे पार्टनर को उस देश में नुलाना चाहता है / बुलाता है तब इस विसे के आवेदन दिया जाता है
  11. सम्मलेन वीसा – सम्मलेन वीसा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में या सेमिनार में जाने का इच्छुक होता है और कई सम्मलेन अंतराष्टीय तौर पर सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था द्वारा करवाया जाता है तब उस सम्मेलोँ में उपस्थित होने के लिए इस वीसा की आवश्यकता होती है और इसका समय सम्मलेन में तुरंत समाप्त होते ही हो जाता है
  12. यूनिवर्सल वीसा – यूनिवर्सल वीसा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके पास भारत का विदेशी नागरिकता occ कार्ड होना चाहिए एंव जिसके विना पर व्यक्ति भारत में नौकरी , शिक्षा , व्यापार कर सकता है और यह वीसा जीवन भर के लिए दिया जाता है या दिया जा सकता है
  13. अनुसन्धान वीसा – यह वीसा किसी देश में किये जा रहे अनुसन्धान की अवधि तक लिए दिया जा सकता है

 

वीसा कैसे अप्लाई करे

वीसा आप ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते है या अपने शहर की  एम्बसी में जाकर भी अप्लाई करवा सकते है या किसी स्पोंसर पार्टनर के जरिये भी अप्लोई करवा सकते है इसमें आपको सभी वैलिड दस्तावेज देने होते है उनकी जाँच होने के बाद आपको वीसा कन्फर्म कर दिया जाता है

 

आवेदन किन वजह से रिजेक्ट हो सकता है

 

  1. आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए
  2. उसका कोई पैंडिंग केस या क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो
  3. वीसा के लिए वैध कारण होना चाहिए
  4. शोर्ट टाइम में आदेवन करना
  5. उसे ऐसा कोई रोग न हो जिससे किसी अन्य व्यक्ति को रोग लगने का खतरा हो
  6. पासपोर्ट कुछ समय के बाद expire होने वाला हो
  7. वीसा से रिलेटेड कोई रूल्स नहीं तोडा होना चाहिए
  8. कोई अवैध इनकम सोर्स न हो
  9. जिस देश में जाना चाहते हो उस देश से सम्बन्ध अच्छे न हो

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