What is summons and how is it served?

समन क्या है What is Summon

समन क्या है What is Summon

समन क्या है और इसकी तामिल कैसे की जाती है

समन क्या है What is Summon

 

समन क्या है What is Summon

समन एक व्यक्ति को दिया गया एक कानूनी नोटिस सुचना है जिसमे व्यक्ति को किसी वाद के लिए साक्षी के तौर पर या किन्ही दस्तावेजो को न्यायलय के सम्मुख पेश करने के लिए बुलाया / किया जाता है समन को किसी पुलिस अधिकारी या डाक द्वारा भेजा जा सकता है तथा प्राप्त करता के हस्ताक्षर लिए जाते है जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है की समन की प्रकिर्या पूरी हो चुकी है, समन क्या है What is Summon

समन मुख्य रूप से उस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है जिस व्यक्ति को न्यायलय के समक्ष उपस्थित किया जाना है समन का मुख्य उद्देश्य न्यायलय के समक्ष चल रही कार्यवाही के सम्मुख व्यक्ति को बुलाया जाता है व्यक्ति की उपस्थिति न होने की दशा में समन द्वारा व्यक्ति को बाद में उसकी उपस्थिति के लिए समन जारी किया जाता है जिससे की वह न्यायलय के समक्ष उपस्थित हो सके, समन क्या है What is Summon

समन को दंड प्रकिर्या सहिंता crpc 1973 की धारा 61 से 70 तक की धाराओ में समन सम्बंधित सभी प्रावधान किये गए है और इसमें समन का जारी किया जाना समन की तामिल किया जाना सभी प्रावधान दिए गए है, समन क्या है What is Summon

धारा 61

दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 61 के तहत समन लिखित रूप से दो प्रतियों में होगा यह मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है जिसमे व्यक्ति की उपस्थिति को सुनिषित किया जाता है मजिस्ट्रेट मामले के अनुसार किसी व्यक्ति के विरुद्ध समन तथा वारंट जारी कर सकता है तथा मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों के लिए भी समन जारी किया जा सकता है

समन जारी करने पर व्यक्ति को न्यायलय के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है जिसमे समन जारी किये गए व्यक्ति का नाम, पिता का नाम,  पता , एंव वह क्या काम करता है उसका ब्यौरा तथा उसे किस मामले की सुनवाई के लिए नायाय्लय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है सभी जानकारी उस समन में लिखित तौर पर होती है

 

धारा 62

धारा 62 के द्वारा बताया गया है की एक समन की तामिल कैसे की जाये – समन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है व् उसकी तामिल किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी राज्य की अन्य लोक सेवक के द्वारा करायी जायेगी जिसमे व्यक्ति को पता चल जाता है की किस न्यायलय द्वारा तथा किस विषय में उसे समन जारी किया गया है जब यह सब सुचना व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तब इसे समन की तामिल कहा जाता है

समन की तामिल के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाता या उसके घर में जबरदस्ती प्रवेश नहीं किया जाता व्यक्ति को किसी तरह से बाध्य बनाकर समन की तामिल नहीं कराई जा सकती

 

धारा 64

जब व्यक्ति समन की तामिल से बचता है तब धारा 64 का प्रयोग किया जाता है – यदि कोई व्यक्ति जिसके लिए समन जारी किया गया है और वह समन से बच रहा है या यह जानबूझकर कर रहा है या न्यायलय को यह जताना चाहता है की उसे कोई भी समन प्राप्त नहीं हुआ है तब समन के लिए धारा 64 का प्रयोग किया जाता है जिसमे समन किये गए के साथ रह रहे व्यक्तियों में से किसी एक व्यस्क व्यक्ति के द्वारा यह पूरी की सकेगी उस व्यक्ति को समन की प्रति देकर व् जिसमे समन की एक प्रति के पीछे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जायेंगे तथा इसमें परिवार की महिलाये या नौकर शामिल नहीं है

 

धारा 65

समन के रूप में धारा 65 का प्रयोग- तब किया जाता है जब समन कोई प्राप्त नहीं करता तब उस दशा में व्यक्ति के पते पर समन की एक प्रति को चिपका दिया जाता है यह घर का गेट या खिड़की हो सकती है जिससे वह सामने ही रहे तथा घर में आते ही दिखे

 

क्षेत्राधिकार के बाहर किया गया समन

न्यायलय जब किसी व्यक्ति के लिए समन जारी करता है और वह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर होता है तब न्यायलय उस क्षेत्राधिकार वाले न्यायलय में वह समन हस्तांतरित कर देता है तथा उस क्षेत्राधिकार न्यायलय के मजिस्ट्रेट द्वारा नियत व्यक्ति के द्वारा पुलिस या लोक सेवक से समन की तामिल करायी जाती है

 

धारा 69

समन मामले में धारा 69 का प्रयोग डाक द्वारा समन की तामिल करायी जाती है तथा समन प्रति हस्ताक्षर लिए जाते है

 

किन किन धाराओ में भी समन जारी किया जा सकता है

  • दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 91 में दस्तावेज या वास्तु प्रस्तुत करने के लिए
  • धारा 145 (9) में साक्षी को दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत के लिए
  • धारा 204 में अभियुक्त को समन जारी किया जाता है
  • धारा 244 (2) में साक्षी को समन जारी किया जाता है

 

धारा 161

समन की तामिल के पश्चात जब व्यक्ति को साक्षी / गवाह बनाया जाता है तब पुलिस उस साक्षी का बयान रिकॉर्ड करती है यह बयान CRPC की धारा 161 के तहत किया जाता है

 

 

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