साइबर क्राइम क्या है इसके प्रकार व् कानून What is Cyber Crime & types of crime
साइबर क्राइम इन्टरनेट के द्वारा किया जाने वाला अपराध है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या कंपनी की sensitive information की चोरी करना किसी मोबाइल के data की चोरी करना किसी व्यक्ति या कंपनी के कंप्यूटर लैपटॉप या device में virus के द्वारा data hacking की जाती है यही सभी अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में आते है
यह एक कानूनी अपराध है साइबर क्राइम सभी country के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है और सभी देश उससे निपटने के लिए अपनी सुरक्षा एजेंसीज को और नई technology का प्रयोग किया जा रहा है जिससे उसे कुछ हद तक रोका किया जा सके
साइबर क्राइम में कंप्यूटर के इस्तेमाल के द्वारा illegal activies की जाती है यह illegal activity के through लोगो व् कम्पनीज को नुकसान पहुंचाते है उनका सारा data चोरी कर crupt कर दिया जाता है जिसे हम अब hackers कहते है और किसी data की सिक्यूरिटी तो crack करने वाले को crackers कहा जाता है यह सभी activities साइबर क्राइम में आती है और इसे साइबर कंप्यूटर क्राइम भी कहा जाता है
साइबर क्राइम क्या है इसके प्रकार व् कानून What is Cyber Crime & types of crime
Cyber criminals इसका प्रयोग कैसे करते है
साइबर क्राइम करने वाले लोग पहले से ही कंप्यूटर इन्टरनेट की सभी जानकारी रखते है जिसका फायदा उठाते हुए वह इस प्रकार का क्राइम करते है
कंप्यूटर में किसी का data स्टोर करने की बहुत ज्यादा जगह / स्पेस होता है और वह कंप्यूटर नेटवर्क के जरिये किसी के भी कंप्यूटर system के data तक आसानी से पहुँच जाते है
किसी भी कंप्यूटर system में लाखो के हिसाब से कोड डाले जाते है और इन कोड को crack करके किसी के भी system में आसानी से घुस सकते है उसके data को नष्ट कर सकते है और उसके data को copy कर लेते है और किसी तरह का सबुत न मिले इसके लिए वह अपना data भी नष्ट कर देते है जिससे साइबर क्राइम करने वाले का कोई भी सबुत नहीं मिल पाता
user द्वारा चलाये जा रहे कंप्यूटर operating system या device पर आने वाले अनचाहे dialogue पर click कर दिया जाता है जिससे साइबर criminals आपके कंप्यूटर या device में virus डाल देते है जिससे आपकी sensitive इनफार्मेशन हैक कर लेते है
virus क्या है
कंप्यूटर system या device में चलाये जा रहे इन्टरनेट की मदद से किसी program / code को आपके कंप्यूटर system या device में डाल दिया जाता है जो आपके browsing के साथ मिलकर चलता रहता है इसके साथ साथ चलते रहने से यह आपकी सभी इनफार्मेशन को इकटठा करता रहता है और hack कर लेता है या उन्हें बदल भी देता है और साथ ही सभी files को नष्ट भी कर देता है
virus होक्स
कभी कभी कंप्यूटर या device पर show होने वाले ईमेल dialogue या virus प्रोटेक्शन के dialogue show होते है जिसमे आपको दिखाया जाता है की आपके कंप्यूटर या device में virus आ गया है जब आप virus को क्लीन करने के लिए इस application पर click कर देते हो तब वह virus आपके कंप्यूटर या device में प्रवेश कर जाता है तब आपके कंप्यूटर या device को नुकसान पहुंचा है इसलिए जब भी ईमेल सन्देश प्रकट हो तब उसे हटा दे और उस पर किसी तरह का click न करे
साइबर क्राइम के प्रकार
data चोरी – जब किसी कंपनी या इंडिविजुअल person का data चोरी होता है उस समय उसमें कंपनी की sensetive जानकारिया होती है कंपनी का data मालिक की इजाजत के बिना इस्तेमाल कर लिया जाता है जिससे नाजायज तोर पर इस्तेमाल करने पर उसके data का नुकसान होता है इसमें अपराधी पर information & technology act के section 43 (b), सेक्शन 66 (e), सेक्शन 67 (c), व् ipc सेक्शन 379 के तहत तीन वर्ष की सजा व् जुरमाना व् दोनों से दण्डित किया जा सकता है
hacking – hacking वह है जो किसी के कंप्यूटर system या device में नेटवर्क की मदद से घुसपैठ करता है उसके किसी data के साथ छेड़छाड़ करता है यह छेड़छाड़ कभी भी remotely की जा सकती है जिसमे user को पता भी नहीं चलता की उसके data के साथ छेड़छाड़ की जा रही है इसके लिए IT सेक्शन 43 (a), सेक्शन 66, ipc सेक्शन 379 के तहत तीन साल तक की सजा व् जुरमाना किया जाता है
pronography – यह यौन कृत्यों पर आधारित है जिसमे दुसरे के अश्लील video, फोटो, बनाना इस दायरे में आता है अन्य व्यक्ति का video बनाकर उसे प्रकाशित करना व् इस तरह के नगन सन्देश, फोटो भेजना आदि आते है परन्तु किसी व्यक्ति द्वारा इन video को देखना अवैध नहीं कहा जा सकता लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता इसके लिए IT सेक्शन 67 (a), ipc सेक्शन 292,293,294,500,506,509 के तहत कार्यवाही की जाएगी
child pornography – child pornography को देखना व् प्रकाशित करना दोनों ही गैरकानूनी है इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लोगो के साथ बहला फुसलाकर या किसी भी तरह से बाध्य करके उनके साथ यौन क्रियाये की जाती है और इसे video या फोटो के रूप में अश्लील तौर पर प्रकाशित करते है इस तरह की अश्लील video को देखना व् चित्रित करना भी अवैध है इसके लिए कानूनों को बहुत ही सख्त बनाया गया है इसके लिए IT ACT सेक्शन 67A व् IPC 292,293,294,500,506,के तहत सजा का प्रावधान है
कॉपीराइट थेफ़्ट – इसमें कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया जाता है जिसमे कंपनी द्वारा बनाये गए अपने content होते है जैसे फोटो, video, music, आदि यह सब कॉपीराइट के अंतर्गत आते है जिसका उल्लंघन करना दंडनीय है इसमें किसी के content को कॉपी करना उसके music, video, आदि को डाउनलोड करना और यह डाउनलोड कंपनी ओनर की permission की इजाजत के बिना किया जाता है तब यह कार्य दंडनीय माना जाता है कॉपीराइट फोटो, video, music आदि को पर्सनल use किया जा सकता है परन्तु इनका commercial use नहीं किया जा सकता है
पहचान की चोरी identity theft – यह व्यक्ति की पहचान से जुड़ा हुआ क्राइम है इसमें व्यक्ति digitally तौर पर अपनी सभी transaction internet के द्वारा करता है जिसमे वह अपना पासवर्ड लगाता है या online shopping करता है जिसके लिए ऑनलाइन transaction की जरुरत होती है इसमें व्यक्ति के अपने cash व् banking से जुड़े सभी कार्य आते है जिसमे व्यक्ति को अपनी पहचान देनी होती है जिसमे उसका आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, आदि सभी जुड़ा होता है और साइबर criminals इन सभी जरुरी जानकारी के द्वारा नुकसान पहुचाते है इसमें व्यक्ति को सबसे ज्यादा फाइनेंसियल लोस होता है इसके लिए कानून T ACT सेक्शन 66 C के तहत तीन साल की सजा व् एक लाख जुरमाना हो सकता है
सॉफ्टवेर के द्वारा virus फैलाना – कई बार व्यक्ति जब अपने कंप्यूटर या device/ फ़ोन का use करता है तब इन्टरनेट के द्वारा चलाए जा रहे program पर कई तरह की notification show होती रहती है जब व्यक्ति उन notification पर click कर करता है और उस सॉफ्टवेर को download कर install कर लेता है तब यह साइबर criminals उस सॉफ्टवेर के जरिये आपके device या कंप्यूटर में virus डाल देते है जिससे आपका operating system hang होने लग जाता है कई बार लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते तब यह criminals आपकी सभी sensetive जानकारी निकाल लेते है और आपको नुकसान पहुचाते है इस virus से लड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसीज अपने एंटीvirus सॉफ्टवेर बनाती है जिसके द्वारा इस virus से लड़ा जा सके व् इनका पता लगाया जा सके इसके लिए IT ACT सेक्शन 66 के तहत तीन वर्ष की सजा व् पांच लाख तक का जुरमाना हो सकता है
साइबर terrorism – इस तरह के साइबर क्राइम से किसी देश को खतरा उत्पन हो जाता है उस देश की confidential files होती है जिसे इन hackers द्वारा hack कर लिया जाता है इससे देश की ख्याति को नुकसान पहुँचता है इसके लिए देश की सुरक्षा एजेंसीज को हमेशा चौकन्ना रहना होता है virus की मदद से ही वह देश की सुरक्षा को खरता पहुँचाना चाहते है इसके लिए भारतीय सुचना प्रोद्योगिकी अधिनियम कि धारा 66F के तहत साइबर आतकंवाद के लिए आजीवन कारावास तक हो सकता है
तंग करना / साइबर stalking – इसमें वह व्यक्ति या बच्चे ज्यादा आते है जिन्हें इन्टरनेट, सोशल मीडिया की पूरी नॉलेज नहीं होती है और ईमेल व् chat के जरिये unknown person से messages के जरिये बाते करने लगते है उनके साथ बाते करते हुए यह criminals उनके फिजिकल एड्रेस, पर्सनल फोटो, identity इत्यादि सभी इकट्ठी कर लेते है और बाद में इनकी पर्सनल identity व् फोटो के जरिये ब्लैकमेल व् तंग किया जाता है इसमें व्यक्ति को धमकी भरे messages व् ईमेल किये जाते है जिनके डर से वह इनके जाल में फस जाते है इस तरह के साइबर क्राइम के लिए IT ACT सेक्शन 66A के तहत कार्यवाही करवाई की जा सकती है व् साइबर अपराधी को तीन वर्ष की सजा व् जुरमाना भी हो सकता है
साइबर क्राइम के लिए कंप्लेंट
आप किसी भी शहर में रहते हो उस शहर के साइबर क्राइम सेल में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो
इस complaint को ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते है और कंप्लेंट में आपको अपना नाम, contact no., ईमेल एड्रेस देना जरुरी होता है इसके पश्चात् आपको ऑनलाइन कॉपी व् written में एक एप्लीकेशन लिख कर अपने शहर के साइबर क्राइम सेल में सबमिट करनी है
कंप्लेंट करने के लिए आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर भी FIR दर्ज करवा सकते है और crpc के सेक्शन 154 के तहत पुलिस ऑफिसर को आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है जिससे पीड़ित जो तुरंत मदद मिल सके
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