गाडी चोरी होने पर क्या करे Theft of vehicle
जब व्यक्ति अपनी गाडी को किसी जगह पर छोड़ कर जाता है और वह उस जगह नहीं मिलती है तो उसे लिए सबसे पहला काम कार्य होता है की वह उसकी सुचना पुलिस को दे और fir दर्ज करवाए जिससे वह भविष्य में होने वाले जोखिम से सेफ रह सके और बिमा कंपनी से क्लेम प्राप्त कर सके किसी व्यक्ति की गाडी चोरी हो जाने पर उसे सबसे पहला काम करना होता है उसकी FIR करवाना रिपोर्ट आप सीधे पुलिस स्टेशन जाकर लिखवा सकते है या ऑनलाइन भी करवा सकते है fir की एक सत्यापित की गई कॉपी को अपने पास अवश्य रखे
गाडी चोरी होने पर क्या करे Theft of vehicle
COMPLETE DOCUMENTS
अपने दस्तावेज पुरे करना – गाडी चोरी होने पर आपको अपने दस्तावेज पुरे करने होते है जिसमे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC , इन्सुरांस बिमा पालिसी पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस , और साथ में इसकी एक एक फोटोकॉपी भी रखे जिससे की कभी गाडी चोरी हो जाती है और आपके ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स भी चोरी हो जाते है तो तब आपके पास उनकी फोटोकॉपी का इस्तेमाल कर सकते है
गाडी चोरी होने पर क्या करे Theft of vehicle
POLICE FIR REPORT सूचना – जब भी किसी व्यक्ति की गाडी चोरी होती है तब उस व्यक्ति को सबसे पहले FIR दर्ज करवानी चाहिए वह पहले 100 नंबर पर कॉल कर उस जगह पर पुलिस बुला सकता है जिस जगह से उसकी गाडी चोरी हुई है और बाद में थाने में जाकर रिपोर्ट करवा सकता है कंप्लेंट को ऑनलाइन भी करवाई जा सकती है FIR का फायदा यह होता है की जब कभी भी भविष्य में आपकी गाडी के द्वारा कोई किसी तरह का दुरूपयोग किया जाता है और पुलिस उसकी जाँच करती है तब पुलिस आपके घर तक पहुँच सकती है इसमें किये गए अपराधो में फस सकते है FIR करते समय आप IPC सेक्शन 379 का प्रयोग कर सकते है जिसमे चोर को चोरी के लिए 3 साल का कारावास व् जुरमाना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है
INFOR TO INSURANCE COMPANY
इन्सुरांस कम्पनी को वाहन चोरी की सुचना देना – वहां चोरी होने की सुचना बिमा कम्पनी को देना आवश्यक होता है क्योंकि बिमा कम्पनी से ही आप अपने वाहन की लागत के अनुसार क्लेम ले सकते है इसमें सभी दस्तावेजो सहित इन्सुरांस कंपनी को सूचित करना होता है जिसमे आप अपना वेलिड ड्राइविंग लाइसेंस , इन्सुरांस कॉपी , रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC , और FIR की कंप्लेंट कॉपी के साथ जमा करना होता है यदि आपने अपनी गाडी किसी ड्राईवर को दे रखी है तो तब ड्राईवर का वेलिड लाइसेंस होना चाहिए इसी कमी की वजह से भी बिमा कम्पनी क्लेम नहीं देती है
वाहन चोरी होने की सुचना 24 घंटे से 7 दिनों के भीतर करवानी होती है एंव 6 महीनो के भीतर सभी वेलिड दस्तावेज जमा करने होते है
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INSURANCE CLAIM DOCUMENTS
इन्सुरांस क्लेम के डाक्यूमेंट्स – आधार कार्ड की कॉपी , दो फोटो , ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी , गाडी की RC की कॉपी, गाडी की दोनों चाबिया , दूसरी चाबी मिसिंग होती है तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट कॉपी , पुलिस FIR कॉपी, वाहन की लोन EMI पूरी होने पर NOC कॉपी , लोन EMI पूरी नहीं है तो लोन डॉक्यूमेंट कॉपी , ड्राईवर द्वारा चलाये जाने पर ड्राईवर से रिलेटेड सभी पेपर , सभी ओरिजिनल चोरी होने की दशा में RTO ऑफिस से सत्यापित की गई कॉपी लगाये ,
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बिमा कम्पनी क्लेम देने में आनाकानी / कमी निकालने से बचने के उपाय-
- वाहन चोरी की सुचना तुरंत करवाए बिमा कम्पनी की कस्टमर केयर पर कॉल करके कंप्लेंट नंबर जरुर ले
- कंप्लेंट नंबर किस एजेंट के द्वारा रिसीव किया गया है उस एजेंट का नाम व् मोबाइल नंबर भी अवश्य ले
- कंप्लेंट करने के सात दिनों के भीतर यदि एजेंट आपके पास डॉक्यूमेंट लेने नहीं आता है तब आप दोबारा से कंप्लेंट करे
- एजेंट को डाक्यूमेंट्स देने के बाद डॉक्यूमेंट रिसीप्ट जरुर ले
- कस्टमर केयर पर पूछताछ करते रहे यदि कंप्लेंट के बाद भी कंपनी क्लेम देने से मना करती है तब कंसुमेर कोर्ट में केस दर्ज करवा सकते है
RTO ऑफिस में सुचना दे – वाहन चोरी की सुचना RTO ऑफिस में भी देनी चाहिए और अपनी FIR कॉपी को भी लगाना चाहिए
इसी तरह गाडी चोरी होने की सभी प्रकिर्यायो को पूरा किया जा सकता है तथा वाहन चोरी पर बिमा कम्पनी से क्लेम लिया जा सकता है