व्यक्ति के ट्रैफिक नियमो से जुड़े अधिकार Legal rights related to traffic rules
देश में ट्रैफिक नियमो में संशोधन के बाद से ही ट्रैफिक नियमो में चालान राशी की बढ़ोतरी कर दी गई है जिससे ट्रैफिक नियमो को और सख्त किया जा सके और वाहन चालक इन नियमो का उलंघन न कर सके और चालक अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ही रखे परन्तु इसके ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन न करते हुए भी यदि कोई ट्रैफिक पुलिस आपसे जबरदस्ती करता है तब आपको ट्रैफिक पुलिस से डरने की जरुरत नहीं है आप अपने अधिकारों का और सुझबुझ का प्रयोग कर सकते है
व्यक्ति के ट्रैफिक नियमो से जुड़े अधिकार Legal rights related to traffic rules
ट्रैफिक पुलिस जब आपको रोकती है और कम्पलीट पेपर चेक करने के बाद भी पुलिस आपके साथ बुरा बर्ताव करती है या आपके ऊपर किसी तरह का दबाब बनती है तब व्यक्ति अपने अधिकारो प्रयोग कर सकता है
- अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता है और रोकते ही आपकी गाडी की चाबी निकलता है तो उसी समय आप उसका विरोध कर सकते है क्योकि वाहन नियमो के अनुसार किसी भी ट्रैफिक पुलिस को किसी के वाहन की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है
- आपको रोके जाने पर पुलिस कांस्टेबल द्वारा आपके कागजात दिखाना जब जरुरी होता है जब कोई सिनिओर ऑफिसर साथ हो अगर कांस्टेबल आपको रोकता है किसी कमी की वजह से आपके ऊपर कोई जुरमाना किया जाता है तब भी वह आपके ऊपर 100 रूपए से अधिक का गुर्माना नहीं लगा सकता
- आप अपने ड्राइविंग के सभी वेलिड प्रूफ लेकर चले जिसे मांगे जाने और दिखाने पर आप किसी भी तरह के जुर्माने से बच सकते है इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस , polution अंडर कण्ट्रोल सर्टिफिकेट PUCC , इन्सुरांस पेपर , रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC , लेकर चले अगर उस समय आपके पास पेपर नहीं होते है तब सिनिओर ऑफिसरasi या si आपका चालान कोर्ट द्वारा करवा सकता है जिसमे आपको अपने पेपर 15 दिनों के अन्दर दिखाने होते है मोटर व्हीकल एक्ट रूल 139
- कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपको रोकता है और उसने अपनी ड्रेस पहनी नहीं है या ड्रेस पर बकल नंबर या नाम प्लेट नहीं है तब उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेजो को नहीं दिखाना चाहिए ऐसे में आप ट्रैफिक पुलिस से उसका पहचान पत्र दिखाने को कह सकते है और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अगर पहचान दिखाने से मना करता है तब अपने दस्तावेज उन्हें न दिखाए
- किसी भी ट्रैफिक कांस्टेबल द्वरा आपके ऊपर सिर्फ 100 रूपए जुरमाना किया जा सकता है इससे ज्यादा का नहीं अगर इससे ज्यादा का जुरमाना किया जाता है तब ट्रैफिक ऑफिसर asi असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या si सब इंस्पेक्टर ही कर सकता है
- ट्रैफिक पुलिस की क्रेन द्वारा आपकी गाड़ी तब तक नहीं उठाई जा सकती जब तक की आप गाड़ी में बैठे है
- ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपके दस्तावेज मांगे जाने पर आपको अपने वाहन से सम्बंधित दस्तावेज दिखाने होते है उन्हें सौपने नहीं है
- अगर आपके द्वारा ट्रैफिक नियमो को तोडा जाता है और पुलिस आपको हिरासत में लेती है तब आपको 24 घंटो के भीतर mejistrate के समक्ष पेश किया जाता है
व्यक्ति के ट्रैफिक नियमो से जुड़े अधिकार Legal rights related to traffic rules
व्यक्ति के ट्रैफिक नियमो से जुड़े अधिकार Legal rights related to traffic rules
ट्रैफिक पुलिस द्वारा किये जाने वाले चालान
- ओन द स्पॉट चालान ; ओन द स्पॉट चालान जब व्यक्ति के द्वारा ट्रैफिक नियमो को तोडा जाता है और उसे उसी समय रोक लिया जाता है तब उसका ओन द स्पॉट चालान कटा जाता है जैसे रेड लाइट जम्प करने पर इसे ओन द स्पॉट चालान कहा जाता है
- नोटिस द्वारा चालान :नोटिस द्वारा चालान यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन करता है और रोके जाने पर मोके से भाग जाता है तब ट्रैफिक पुलिस उसकी गाडी का नंबर नोट करके उस गाडी के मालिक के घर पर चालान नोटिस भेज देती है और उसे चालान भरने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है
- कोर्ट चालान : कोर्ट चालान को किसी नियम का सख्त उल्लंघन करने पर किया जाता है और उस वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है और उसे कोर्ट आदेश पर जुरमाना राशी भरने के पश्चात उसका लाइसेंस दे दिया जाता है
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